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Coronavirus: यूके से दिल्ली आने वाले पैसेंजर्स को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन में रहना होगा

हाईलाइट
- ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले सभी को अपने खर्च पर करानी होगी कोविड जांच
- सात दिन के लिए किया जाएगा इस्टिट्यूशनल क्वारनटीन
- सात दिन होम क्वारनटीन में भी रहना होगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम से दिल्ली आने वाले पैसेंजर्स को कोरोना के निगेटिव टेस्ट के बाद भी एक हफ्ते के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन में रहना होगा। इसके बाद 7 दिन होम क्वारनटीन में भी रहना होगा। यात्रियों को आगमन पर अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला केंद्र से किए उस आग्रह के बाद लिया है जिसमें उन्होंने कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन के प्रसार को रोकने के लिए भारत और यूके के बीच फ्लाइट सेवाओं को 31 जनवरी तक सस्पेंड करने के लिए कहा था।
All those arriving from the UK, who test positive will be isolated in an isolation facility. Negative ones will be taken to a quarantine facility for 7 days followed by 7 days home quarantine: Delhi CM Arvind Kejriwal #COVID19pic.twitter.com/EyTnkNMvNA
— ANI (@ANI) January 8, 2021
बता दें कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमण के मामले भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 23 दिसंबर को सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। हालांकि, यह रोक अब हट चुकी है। बैन हटने के बाद शुक्रवार को 246 यात्री को लेकर पहली फ्लाइट ब्रिटेन से भारत के लिए रवाना हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित हेल्थ केयर सुविधाओं में सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया है।
पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों को भी आईसोलेट कर दिया गया है। इनके साथ यात्रा करने वाले लोगों, परिवार के सदस्यों और संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की पहचान के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन से लौटे संक्रमित पाए गए अन्य लोगों के नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग का काम भी चल रहा है। स्थिति पर लगातार सघन निगरानी बनी हुई है। नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर राज्यों को लगातार सलाह दी जा रही है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।