SOPs For Reopening Of Schools: 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे, सरकार ने SOP जारी की

SOPs For Reopening Of Schools: 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे, सरकार ने SOP जारी की
हाईलाइट
  • कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी
  • 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए एसओपी जारी
  • यह स्वैच्छिक होगा यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोले जाने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) जारी कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि, यह स्वैच्छिक होगा यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल आने के लिए पैरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी।  कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।

 

 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और थूकने जैसी चीजों का ध्यान रखना होगा। क्वरंटीन जोन से छात्र, टीचर या कर्मचारी स्कूल नहीं आ सकेंगे। सिम्प्टोमैटिक छात्र को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। अगर छात्र, टीचर या कर्मचारी बीमार है तो उसे किसी भी हालत में स्कूल नहीं बुलाया जाएगा।

क्या कहा गया है स्टूडेंट्स के लिए जारी गाइडलाइन में?
-पैरेंट्स की लिखित मंजूरी के बिना छात्र स्कूल नहीं आ सकेंगे।
-सभी को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
-गाइडलाइन के अनुसार छात्र जिम का इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होंगी।
-किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, वॉटर बॉटल, जैसी चीजों को छात्र शेयर नहीं कर पाएंगे।
-लेबोरेटरी में एक साथ ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया जाएगा।

क्या है स्कूलों के लिए गाइडलाइन?
-स्कूलों को छात्रों की पढ़ाई के लिए अलग टाइम स्लॉट की व्यवस्था करनी होगी।
-ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की भी व्यवस्था करनी होगी। खुले में भी पढाई की जा सकती है। 
-परिसर, क्लासरूम, लेबोरेट्री, बॉथरूम को सैनिटाइज करवाना होगा।
-बायोमीट्रिक अटेंडेंस की जगह कॉन्टेक्टलेस अटेंडेंस की व्यवस्था करनी होगी।
-ये जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट को होगी कि वह टीचर्स, कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, उपलब्ध कराए। 

Created On :   8 Sept 2020 10:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story