अदालतों को बदनाम करने की बढ़ती प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया

Growing trend of defaming courts: Supreme Court issues contempt notice
अदालतों को बदनाम करने की बढ़ती प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया
नई दिल्ली अदालतों को बदनाम करने की बढ़ती प्रवृत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया
हाईलाइट
  • अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मछली पकड़ने के अधिकारों के पट्टे से संबंधित एक मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दो अधिवक्ताओं सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस. ओका की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत को बदनाम करने की प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसने इस बात पर जोर दिया कि जज के मकसद को जिम्मेदार ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और बताया कि एक जज अचूक नहीं है और उसने गलत आदेश पारित किया हो सकता है, जिसे बाद में एक बेहतर अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है।

पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से मौखिक रूप से कहा कि एक आदेश के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मकसद बताया गया है। जैसा कि वकील ने प्रस्तुत किया कि वह याचिका में संशोधन करेगा और कहा कि यह उसकी ओर से एक कानूनी गलती है, पीठ ने जवाब दिया कि वकील के साहसिक कार्य के कारण, वादी को नुकसान होता है। वकील ने कोर्ट से इस मामले में नरमी बरतने की गुजारिश की।

पीठ ने तब कहा कि एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) केवल याचिका पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए नहीं है और फिलहाल, हमने अवमानना का नोटिस जारी किया है। पीठ ने वकील से यह कहते हुए अपना हलफनामा दायर करने को कहा कि अदालत द्वारा अवमानना नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने एओआर और याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर करने वाले वकील को नोटिस जारी किया, वकीलों से यह बताने के लिए कहा कि अदालत को कथित रूप से बदनाम करने के उनके प्रयास के लिए अवमानना के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक जज की राय उसकी राय होती है और जज भी गलतियां कर सकते हैं। दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में निर्धारित की। शीर्ष अदालत ने अगस्त में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

 

आईएएनएस

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Created On :   19 Nov 2022 12:00 AM IST

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