शारीरिक श्रम से भी पत्नी, बच्चों का भरण-पोषण करना पति का पवित्र कर्तव्य : एससी
- बच्चे को सक्षम करने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पति का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह पत्नी और नाबालिग बच्चों को शारीरिक श्रम के जरिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करे, अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम हो। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा: पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है। पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, यदि उसके पास एक सक्षम शरीर है और कानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर, वह अपने दायित्व से नहीं बच सकता।
पीठ ने कहा, शुरूआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 की कल्पना एक महिला की पीड़ा, वित्तीय पीड़ा को दूर करने के लिए की गई थी, जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि उसे और बच्चे को सक्षम करने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि यह माना गया है कि रखरखाव की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके शीघ्र उपाय से अभाव को रोकना है।
पीठ ने कहा, जैसा कि इस अदालत द्वारा तय किया गया है, धारा 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में भी आता है।
फरीदाबाद परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, शीर्ष अदालत ने कहा कि परिवार अदालत ने मौजूदा मामले में न केवल पूर्वोक्त तय कानूनी स्थिति की अनदेखी और अवहेलना की थी, बल्कि पूरी तरह से विकृत तरीके से कार्यवाही के साथ आगे बढ़े थे।
इसमें कहा गया है, फैमिली कोर्ट के इस तरह के गलत और विकृत आदेश की दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बेकार आक्षेपित आदेश पारित करके पुष्टि की थी।
इसने पति के इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उसका एक छोटा व्यवसाय है, जो बंद हो गया था, इसलिए उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। पीठ ने कहा, प्रतिवादी सक्षम होने के कारण, वह वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे को बनाए रखने के लिए बाध्य है। इसने व्यक्ति को पत्नी को 10,000 रुपये और बेटे को 6,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
पति ने अपनी पत्नी की पवित्रता पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि लड़का उसका जैविक पुत्र नहीं था। हालांकि, डीएनए टेस्ट के लिए उनके आवेदन को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता और बेटी के लिए महिला की याचिका को भी खारिज कर दिया, लेकिन पुरुष को बेटे को 6,000 रुपये मासिक देने का निर्देश दिया।
(आईएएनएस)
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Created On :   28 Sept 2022 11:00 PM IST