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भाजपा ने जनता को केजरीवाल से 5 गुना ज्यादा न दिया तो ले लूंगा संन्यास : मनोज तिवारी

हाईलाइट
- भाजपा ने जनता को केजरीवाल से 5 गुना ज्यादा न दिया तो ले लूंगा संन्यास : मनोज तिवारी
नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि भाजपा अगले पांच साल में केजरीवाल सरकार से पांच गुना ज्यादा दिल्ली की जनता को नहीं दे पाई तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मनोज तिवारी ने यह ऐलान मंगलवार को आईएएनएस को दिए साक्षात्कार के दौरान किया।
तिवारी ने यहां अपने आवास पर कहा, आम आदमी पार्टी ने पिछले पांच साल में जो कुछ करने का दावा किया है, इतने स्कूल..कॉलेज बनाए.. इतने लोगों को नौकरी दिया..इतना उन्होंने प्रति व्यक्ति सब्सिडी दिया, जो कुछ भी उन्होंने दावा किया, बीजेपी अगले पांच साल में उसका मिनिमम पांच गुना दिल्ली को देगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शपथ लेता हूं कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए उनके पास विजन है। उन्होंने कहा, हम हर घर में शुद्ध जल नल से देंगे। हम वायु प्रदूषण 70 प्रतिशत कम करेंगे। हम पांच हजार नई इलेक्ट्रिक बसें लाने के साथ सीएनजी बसों के साथ दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने का संकल्प है।
मनोज तिवारी ने कहा, हमें दिल्ली में बंद होते अस्पतालों को रोकना है। खंडहर होती डिस्पेंसरी को बचाना है। यहां यमुना नदी पर रिवर फ्रंट बनाना है। जहां झुग्गी है, वहीं मकान योजना के तहत गरीबों को दो-दो कमरे का घर मिलेगा। जहां पर गैस, पानी का कनेक्शन और शौचालय की बेहतर सुविधा रहेगी, ताकि गरीब भी श्रेष्ठ जिंदगी जी सकें और कोई ठंड में ठिठुरकर न मरे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।