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अगर मैं दिल्ली में रहता हूं या काम करता हूं, तो क्या मैं दिल्लीवासी हूं? : चिदंबरम

हाईलाइट
- अगर मैं दिल्ली में रहता हूं या काम करता हूं, तो क्या मैं दिल्लीवासी हूं? : चिदंबरम
नई दिल्ली , 8 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस पैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासियों का इलाज होगा।
चिदंबरम ने ट्वीट किया, श्री केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्लीवासियों के लिए हैं। क्या वो हमें बताएंगे कि दिल्लीवासी कौन हैं?
उन्होंने आगे कहा, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं या काम करता हूं, तो क्या मैं एक दिल्लीवासी हूं?
चिदंबरम ने कहा, मुझे लगा कि अगर किसी व्यक्ति ने जन आरोग्य योजना/आयुष्मान भारत में नामांकित किया है, तो वह भारत में कहीं भी, किसी भी अस्पताल, सार्वजनिक या निजी अस्पताल में इलाज करा सकता है?
उन्होंने सवाल किया, क्या केजरीवाल ने घोषणा करने से पहले कानूनी राय ली?
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों को केवल राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के इलाज के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
लोगों द्वारा अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर सवाल उठाने के बाद केजरीवाल ने रविवार को यह घोषणा की।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।