पाक, अफगान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने वाला बिल लोकसभा से पास
- यह बिल बांग्लादेश
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया आसान करेगा।
- नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से पास
- कल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
- लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास होने पर असम में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने सम्बंधी बिल मंगलवार को लोकसभा से पास कर दिया गया। नागरिकता संशोधन बिल 2019 को निचले सदन में पेश करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। यह बिल पड़ोसी तीन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देगा।
राजनाथ सिंह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत के अलावा कहीं और जाने का विकल्प नहीं है। राजनाथ ने इस दौरान यह भी कहा कि पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू समेत भारत के कई दिग्गज नेता पड़ोसी देशों के विस्थापितों को हमारे देश में शरण देने के पक्ष में थे।
बता दें कि यह बिल नागरिकता बिल, 1955 की जगह लेगा। संशोधित बिल के बाद भारत सरकार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को छह साल भारत में गुजारने पर भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकेगी। पहले यह जरूरी अवधि 12 साल थी। साथ ही इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी अब अनिवार्य नहीं होंगे।
मोदी कैबिनेट ने सोमवार को इस बिल को मंजूरी दी थी। मंगलवार को लोकसभा में पास होने के बाद इसे बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाना है। बता दें कि इस बिल के खिलाफ पिछले कुछ समय से असम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकसभा से पास होने के बाद असम के कई स्थानीय संगठनों ने इस बिल का विरोध किया।
असम गण परिषद (AGP) भी इस बिल के विरोध में सोमवार को बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन (NDA) से अलग होने का फैसला ले चुका है। AGP अध्यक्ष अतुल बोरा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया था। AGP, नागरिकता बिल में इस संशोधन के खिलाफ है और पिछले कुछ समय से लगातार इसका विरोध कर रही थी। AGP का कहना है कि बिल में संशोधन से असम तबाह हो जाएगा। पार्टी का कहना है कि बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ असम को बर्बाद कर रही है, ऐसे में इस संशोधित बिल से अवैध घुसपैठ को और बढ़ावा मिलेगा।
Created On :   9 Jan 2019 12:04 AM IST