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INX केस: चिदंबरम सहित 14 आरोपियों के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट

हाईलाइट
- INX मीडिया मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट
- चार्जशीट में चिदंबरम सहित 14 लोगों का नाम शामिल
- 21 अक्टूबर को होगी दिल्ली की कोर्ट में मामले की सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के लिए आईएनएक्स मीडिया मामला दलदल बन गया है, जिसमें वह हर दिन धंसते दिख रहे है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आज (शुक्रवार) दिल्ली के कोर्ट में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में चिदंबरम के अलावा 14 लोगों को भी CBI ने आरोपी बनाया है। जिसमें चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी है। इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
INX media case: Central Bureau of Investigation(CBI) has filed chargesheet in a Delhi Court. Matter to be taken up by Court on Monday,October 21 pic.twitter.com/Yyf1QWOrE4
— ANI (@ANI) October 18, 2019
INX media case: Senior Congress leader P Chidambaram, his son Karti Chidambaram, former media baron Peter Mukerjea among those named in CBI chargesheet https://t.co/pd07MXK3zQ
— ANI (@ANI) October 18, 2019
INX media case: Central Bureau of Investigation(CBI)'s chargesheet brought to a Delhi Court, earlier today. Senior Congress leader P Chidambaram and his son Karti Chidambaram among those named. pic.twitter.com/hQnvFa3Zxz
— ANI (@ANI) October 18, 2019
24 अक्टूबर तक हिरासत में चिदंबरम
बता दें कि दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने गुरूवार को चिदंबरम की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद ED ने बुधवार को चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। जिससे पहले मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने ED को इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ करने और जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की भी अनुमति दी थी।
क्या है मामला ?
कांग्रेस नेता चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, वहीं इससे पहले CBI भी मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी। इसी के चलते 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, तब से वह अब तक न्यायिक हिरासत में ही है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।