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मध्य प्रदेश : ड्यूटी पर नहीं आया युवक तो मालिक ने बांधकर कोड़े से पीटा
डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक युवक को बगैर बताए छुट्टी पर जाना भारी पड़ गया। काम पर लौटते ही उस पंप के मालिक ने युवक को मशीन से बांध दिया और फिर कोड़े (हंटर) से जमकर पिटाई कर दी। घटना शिवनंदि पेट्रोल पम्प की है। पम्प के मालिक ने उसके दोस्त के साथ मिलकर युवक को पहले मशीन से बांधा और फिर जमकर उसकी कोड़ों से पिटाई भी की। दबंग मालिक ने इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाया था, जो अब वायरल हो रहा है।
पीड़ित युवक का नाम अजय अहिरवार बताया जा रहा है, जो होशंगाबाद के ग्राम रायपुर का निवासी है। वह शिवनंदि पेट्रोल पम्प पर पर काम करता था। अजय का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था। इसके कारण वह कुछ दिनों से ड्यूटी पर नहीं जा पा रहा था। उसकी खता सिर्फ इतनी थी कि उसने इसकी जानकारी अपने मालिक को नहीं दी थी। बस इसी बात से पेट्रोल पम्प का मालिक क्रोधित हो गया था।
जानकारी के अनुसार पीड़ित अजय एक्सीडेंट के बाद बगैर बताए अपने घर चला गया था। इसके कुछ दिन बाद आरोपी चिंटू साहू और दीपक साहू उसके घर गए और बहाने से पेट्रोल पम्प पर ले आए। यहां लाकर उन्होंने मशीन से बांधकर अजय की हंटर से पिटाई कर दी। यहां से किसी तरह बचकर अजय अपने रिश्तेदारों के यहां ग्राम पवारखेड़ा चला गया।
#WATCH: An employee at a petrol pump in Madhya Pradesh's Hoshangabad being thrashed with whip for not coming to work. Both accused arrested. Victim says, 'I met with an accident so didn't go to work for 5-6 days. Owner&his friend called me at pump&beat me'.(NOTE: Strong Language) pic.twitter.com/HjNaQa6Pte
— ANI (@ANI) July 6, 2018
रिश्तेदारों के पहुंचकर अजय ने हिम्मत जुटाई और फिर देहात थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पहले तो वीडियो हासिल किया। इसके बाद आरोपी चिंटू साहू और दीपक साहू पर धारा 360/18, धारा 342.294, धारा 323.506 और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए वो हंटर भी जब्त कर लिया, जिससे अजय की पिटाई की गई थी।
पीड़ित अजय अहिरवार ने बताया कि चिंटू और रिंकू ने पिटाई के बाद मुझे रिपोर्ट नहीं करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद मैं काफी डर गया था और फिर अपने गांव चला गया। यहां आने पर मैंने हिम्मत जुटाई और फिर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।