महाराष्ट्र: 30 जून तक लॉकडाउन, तीन चरणों में मिलेगी ढील
डिजिटल डेस्क, मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि, लॉकडाउन के इस पांचवें चरण में धीरे-धीरे ढील देने का फैसला भी किया गया है। तीन चरणों में ढील दिए जाने के इस अभियान को मिशन बिगिन अगेन नाम दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए निर्देशों में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी इलाकों में गतिविधियों को शुरू करने के लिए छूट दी गई है। मुंबई मनपा, नागपुर मनपा, पुणे मनपा, सोलापुर मनपा, औरंगाबाद मनपा, मालेगांव मनपा, धुलिया मनपा, नाशिक मनपा, अकोला मनपा और अमरावती मनपा क्षेत्र में भी शर्तों के साथ रियायतें दी गई हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। लॉकडाउन 5 में हवाई, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर ट्रेनों के अलावा सभी ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शुरू करने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, होटल, शिक्षा संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सैलून और स्पा की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले अथवा शहर में जाने की अनुमति नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में बसें नहीं चलाई जा सकेंगी जबकि जिले के भीतर 50 फीसदी यात्रियों के साथ बसों का संचालन किया जा सकेगा।
3 जून से मिलने वाली छूट : शारीरिक व्यायाम, साइकिलिंग, जॉगिंग और मॉर्निंग वॉक सार्वजनिक जगहों और निजी खेल मैदानों पर किए जा सकेंगे। प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और पेस्ट कंट्रोल के काम को शुरू करने की अनुमति होगी। गैरेज शुरू किए जा सकेंगे लेकिन गैरेज में जाने के लिए पहले से समय लेना पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 15 प्रतिशत होगी।
5 जून से मिलने वाली रियायत : मॉल और शॉपिंग काॅम्प्लेक्स के अलावा सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑड-ईवन पद्धति से खुली रहेंगी। कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होगा, तो उसे तत्काल बंद करने का अधिकार प्रशासन को होगा। बाइक पर केवल चालक को बैठने की अनुमति होगी।
8 जून से मिलने वाली छूट : सभी निजी कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति देनी होगी। सभी मार्केट और दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। जिला अंतर्गत बस सेवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जा सकेगी।
मुंबई, पुणे और नागपुर मनपा क्षेत्र
मुंबई, नागपुर, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, धुलिया, नाशिक, अकोला और अमरावती मनपा क्षेत्रों में 5 जून से दुकानें और बाजार शुरू किए जा सकेंगे। 8 जून से सरकारी कार्यालयों में 15 प्रतिशत अथवा 15 कर्मचारी की मौजूदगी में काम किया जा सकेगा, जबकि निजी कार्यालयों में केवल 10 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति होगी। रिक्शा, टैक्सी, कैब, चार पहिया और मोटर साइकिल केवल अत्यावश्यक होने पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन राज्य के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक केवल चिकित्सा सेवा, वस्तुओं की आपूर्ति और अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।
Created On :   1 Jun 2020 10:33 AM IST