मालेगांव ब्लास्टः आरोपी कर्नल और साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Malegaon Blast: Hearing on the bail plea of ​​the accused Colonel and Sadhvi Pragya, in the Supreme Court today
मालेगांव ब्लास्टः आरोपी कर्नल और साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
मालेगांव ब्लास्टः आरोपी कर्नल और साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

डीजीटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (SC) में 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले 14 अगस्त को भी याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिनकोरेट ने कहत हुए इसे रद्द कर दिा था कि इस पर  विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

जस्टिस आर के अग्रवाल और एम एम शांतानागौदर की बेंच ने कहा था कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही याचिकाओं के तथ्य समान हैं। 

इस मामले में  NIA ने SC में जवाब दाखिल कर 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल की जमानत का विरोध किया है। NIA ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा का मामला कर्नल से अलग है। कर्नल के खिलाफ कई सबूत हासिल कर लिए गए हैं। दरअसल कर्नल ने SC में जमानत की याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

बता दें कि इससे पहले कर्नल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।लेकिन वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी। इस आधार पर ही कर्नल ने अपनी याचिका में समानता के आधार पर जमानत मांगी है। याचिका में कर्नल ने कहा है कि वो आठ साल से जेल में बंद हैं। इस मामले मेंबॉम्बे हाईकोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए। कर्नल ने याचिका में ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वो सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दी थी प्रज्ञा को जमानत?

इसी साल 25 अप्रैल को 2008 के मालेगांव धमाका केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट ने प्रज्ञा पर लगाई गई मकोका धारा को भी हटा दिया था। जिसके बाद मकोका के तहत जुटाए गए सबूत भी केस से निकाल दिए गए। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को जमानत देने से इंकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट NIA को जमा कराने और साथ ही ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिए थे। पीठ ने उसे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जब भी जरूरत हो तो एनआईए अदालत में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में साध्वी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

क्या मालेगांव ब्लास्ट मामला?

2008 में हुए मालेगांव धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 100 लोग जख्मी हो गए थे। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। साध्वी और पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था।
 

Created On :   17 Aug 2017 3:17 AM GMT

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