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पिता की बेरहमी, पत्नी से झगड़े के बाद 3 साल के बेटे को पटका, देखें VIDEO
हाईलाइट
- हैदराबाद में शराबी पिता की हैवानियत।
- पत्नी से झगड़े के बाद अपने ही तीन साल के मासूम पर उतारा गुस्सा।
- सड़क पर बड़ी ही बेरहमी से बच्चे को पटका।
- बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंपा गया।
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां एक पिता शराब के नशे में इतना चूर हो गया कि वो अपने तीन साल के मासूम पर ही टूट पड़ा और इतनी बेरहमी से बच्चे को पटक-पटक उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी।
#WATCH Man in an inebriated state bangs his 3-yr-old son against an auto-rickshaw following a quarrel with his wife. Child handed over to Child Welfare Committee. Case registered under Sec 324 of IPC & Sec 75 of the Juvenile Justice Act; Accused absconding (9.07.18) #Hyderabadpic.twitter.com/8YWjfrEdjN
— ANI (@ANI) July 10, 2018
पत्नी से झगड़ा कर मासूम पर उतारा गुस्सा
दरअसल मामला सोमवार ( 9 जुलाई ) का है। यहां एक व्यक्ति शराब के नशे में पहले तो अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, इसके बाद अपना पूरा गुस्सा अपने तीन साल के मासूम पर उतार दिया। उसने सरेआम सड़क पर अपने बेटे को उठाया और पास में खड़े एक ऑटो रिक्शा के ऊपर पटक दिया। इसके बाद भी वो काफी देर तक बच्चे को मारने की कोशिश करता रहा।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बच्चे को छुड़ा लिया। फिलहाल मासूम को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को सौंप दिया गया। वहीं आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।