नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी ने नोएडा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोका

NGT halts construction of Noida housing complex for violation of rules
नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी ने नोएडा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोका
दिल्ली नियमों के उल्लंघन पर एनजीटी ने नोएडा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोएडा के सेक्टर 120 में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्डर को सभी काम रोकने का निर्देश दिया है और तीसरे पक्ष को संपत्ति के हस्तांतरण को भी रोक दिया है। नियमों के उल्लंघन की वजह से एनजीटी ने यह आदेश दिया है।

एनजीटी के चेयरपर्सन, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (सेवानिवृत्त) ने हाल ही में कहा . राज्य पीसीबी की रिपोर्ट के आलोक में निर्माण, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति के बिना हुआ है। अनुपालन होने तक, बिल्डर , किसी भी तीसरे पक्ष को संपत्ति के किसी भी निर्माण या हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह राज्य पीसीबी के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट और नोएडा प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।

याचिका में एक समूह आवास परिसर आर.जी. रेजीडेंसी, सेक्टर 120, नोएडा पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली एक गैर-कार्यशील सीवेज उपचार प्रणाली सहित, अपेक्षित पर्यावरणीय सहमति के बिना और मानदंडों के अनुपालन के बिना ही कार्य किए गए थे।

याचिका के अनुसार, 9 सितंबर, 2015 को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 1,540 आवासीय इकाइयों वाले समूह आवास परिसर को एक अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। कई कमियों को खोजने के बाद, प्राधिकरण ने 18 अक्टूबर, 2019 को निर्देश जारी किया, जिसमें बिल्डर को अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्रों के प्रबंधन और विभिन्न रखरखाव कार्यों के लिए उपाय आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी।

 

 

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Created On :   11 July 2022 5:00 PM GMT

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