दिल्ली में ऑड-ईवन नहीं होगा लागू, सरकार ने वापस लिया फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने शनिवार को दिल्ली में सरकार की ऑड-ईवन स्कीम को दोबारा से लागू करने को हरी झंडी देने के बाद अब नया मोड़ आ गया है। केजरीवाल सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। दरअसल NGT का कहना था कि ऑड-इवन के इस फॉर्मूले में टू-व्हीलर को भी लाया जाए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि अगर टू-व्हीलर वाहनों पर भी फैसला लागू किया जाएगा तो हम पब्लिक बस कहां से लाएंगे और बसें लाने में असमर्थता जताते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑड-इवन फैसला वापस ले लिया।
गौरतलब है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को बढ़ते देख सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक 5 दिनों के लिए एक बार फिर से ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस मामले में आज NGT में सुनवाई की गई। NGT ने अपने फैसले में इस स्कीम को सोमवार यानी 13 नवंबर से लागू करने की बात कही थी।
इस बार किसी को छूट नहीं
पिछली बार दिल्ली सरकार की तरफ से लागू की गई ऑड-ईवन स्कीम में सरकार ने महिलाओं और टू-व्हीलर्स को शामिल नहीं किया था, लेकिन NGT ने इस बार साफ कर दिया था कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए किसी को भी राहत नहीं दी जा सकती।
सरकार को लगाई थी फटकार
वहीं इस मामले पर सुनवाई के दौरान NGT ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई । NGT ने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि "कोर्ट के आदेश से पहले ऑड-ईवन स्कीम को लागू क्यों नहीं किया गया? क्या हालात सिर्फ 5 दिन के लिए ही सीरियस हुए हैं?" ट्रिब्यूनल ने आगे कहा "शहर में जब भी PM10 का लेवल 500 और PM2.5 का लेवल 300 के पार हो तो सरकार तुरंत ऑड-ईवन को लागू करे।"
NGT ने केजरीवाल सरकार से पूछे थे 5 सवाल
1. आपने किस स्टडी पर ऑड-ईवन को लागू किया?
2. क्या आपने इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ली?
3. पिछले 10 दिनों में ऑड-ईवन लागू क्यों नहीं किया गया?
4. ऑड-ईवन में टू-व्हीलर्स को छूट देने का साइंटिफिक रीजन क्या है?
5. क्या दिल्ली में कभी PM10 का लेवल 100 रहा है?
हेलीकॉप्टर से बारिश क्यों नहीं कराते?
इससे पहले गुरुवार को भी NGT ने दिल्ली सरकार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई थी। NGT ने कहा था "ये स्मॉग जीने का हक छीन रहा है, हेलिकॉप्टर से बारिश क्यों नहीं करवाते? अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो लोग हॉस्पिटल में नजर आएंगे।" इसके अलावा NGT ने अगले आदेश तक यहां होने वाली सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर भी रोक लगादी थी।
Created On :   11 Nov 2017 12:49 PM IST