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प्रेसिडेंट ने जस्टिस रंजन गोगोई को किया अगला CJI नियुक्त, 3 अक्टूबर को लेंगे शपथ
हाईलाइट
- भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है।
- वे 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे।
- वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में गुरुवार को नियुक्त कर दिया। वे 3 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। CJI दीपक मिश्रा ने रंजन गोगाई के नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट में CJI दीपक मिश्रा के बाद रंजन गोगोई ही सबसे वरिष्ठ जस्टिस हैं। नियमों के मुताबिक, सबसे वरिष्ठ जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। 23 अप्रैल 2012 को रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के रूप में नियुक्ति हुई थी। इससे पहले 12 फरवरी 2011 को जस्टिस गोगोई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस गोगोई का कार्यकाल 13 महीने और 14 दिन का होगा। वह 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे।
बता दें कि जस्टिस रंजन गगोई सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों में शामिल थे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों जजों ने सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। इन जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और यदि ऐसा ही चलता रहा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
जजों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जमकर बवाल मचा था। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार की खिंचाई की थी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर जस्टिस मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात भी कही थी। इसके कुछ समय बाद विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आई थी, जो खारिज कर दिया गया था।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।