नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ 1 साल 3 महीने तक रेप करने वाले आरोपी वारासिवनी के शेख मो. अफसर(25) को स्पेशल जज (एट्रोसिटी) की कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को बचे हुए शेष जीवनकाल के लिए कारावास का फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि 16 वर्षीय लड़की के साथ युवक द्वारा rape किये जाने का पता परिजनों को उस समय चला, जब परिवार के लोग लड़की के पेट में दर्द होने की शिकायत लेकर उसे जिला हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर आये थे। जिला हॉस्पिटल में लड़की की जांच करने पर पता चला कि उसे तीन माह का गर्भ है। यह खबर परिजनों के लिए सकते में डालने वाली थी। जिसके बारे में लड़की से पूछताछ किये जाने पर लड़की ने युवक द्वारा की गई ज्यादती की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। नाबालिग लड़की ने शेख मो.अफसर पर पुलिस में की गई शिकायत में बताया कि 1 अक्टूबर 2014 से 20 जनवरी 2016 तक उसे धमकाते हुए, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये गये। चूंकि मामला sc/st एक्ट से जुड़ा होने के कारण, मामले को अजाक्स थाने में रजिस्टर्ड किया गया। जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ rape, sc/st एक्ट की धारा और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला court पहुंचा था। जहां चल रही सुनवाई के बाद आज 25 जुलाई को आये फैसले में court ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   25 July 2017 6:49 PM IST