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विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फडणवीस को झटका, हलफनामे की होगी जांच

हाईलाइट
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा चुनाव से पहले लगा करारा झटका
- हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा चुनाव से पहले करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामले में ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।
Supreme Court sets aside the Bombay High Court order which had dismissed the plea that sought annulment of Maharashtra CM Devendra Fadnavis's election to the Assembly alleging non-disclosure of all pending criminal cases against him. pic.twitter.com/xIT3ZH92GK
— ANI (@ANI) October 1, 2019
सीएम फडणवीस पर वर्ष 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है। दोनों केस नागपुर के हैं। इनमें एक ठगी और दूसरा मानहानि का है। वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीएम पर आरोप लगाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते वक्त उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी।
उके के मुताबिक 1996 और 1998 में सीएम के खिलाफ विभिन्न आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील उके की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका में तथ्यों की कमी हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।