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फैसला: SC/ST एक्ट में वापस लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला

हाईलाइट
- केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
- SC ने वापस लिया अपना पुराना फैसला
- अब बिना किसी जांच के ही दर्ज की जा सकेगी शिकायत
- SC/ST एक्ट में कोर्ट ने लगाई थी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। इस एक्ट के तहत अब बिना किसी जांच के ही शिकायत दर्ज की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जिसके बाद आज (मंगलवार) केंद्र सरकार की पुनर्विचार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
केंद्र सरकार की पुनर्विचार करने की इस याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इन तीन जजों की खंडपीठ ने पहले के दो जजों के खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए कहा कि उन्हें दिशा निर्देश देने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि यह काम विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
बता दें कि SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को शिकायत के बाद होने वाली तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। SC ने माना था कि इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होने के कारण कई बार बेकसूरों को जेल जाना पड़ता है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि देश में कानून एक समान और जातिविहीन होना चाहिए। जिसके बाद केंद्र सरकार ने जोर देते हुए कहा था कि इससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी, इसलिए इस फैसले पर पुन: विचार करना चाहिए।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।