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केरल : कोच्चि के महाराजा कॉलेज परिसर में एसएफआई नेता की हत्या
डिजिटल डेस्त, कोच्चि । केरल राज्य के कोच्चि शहर में महाराजा कॉलेज परिसर में कथित तौर पर इस्लाम समर्थक संगठन के सदस्यों ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के एक नेता की चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस हमले के दौरान एक अन्य छात्र घायल हो गया है। मृतक अभिमन्यु (20) राज्य में सत्तारूढ सीपीएम के एसएफआई का लीडर था।
#SpotVisuals: Second year chemistry student who was also a member of Students' Federation of India (SFI), stabbed to death allegedly by Campus Front of India workers at Maharaja's College in Kochi yesterday. Another student critically injured in the attack. #Keralapic.twitter.com/kdmIfsxYlO
— ANI (@ANI) July 2, 2018
पुलिस ने इस मामले पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और स्टूडेंट शाखा द कैंपस फ्रंट से जुड़े तीन लोगों (बिलाल, फारुक और रियाज) को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक कॉलेज में नए बैच के आने के चलते पीएफआई का स्टूडेंट विंग कैंपस के अंदर अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। फिलहाल पुलिस घटना के संबंध में इन सभी से पुछताछ कर रही है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि रविवार रात एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज परिसर के भीतर कथित तौर पर कैंपस फ्रंट और इसके मातृ संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यकर्ताओं ने छात्र पर हमला किया। मृतक के शव को एर्नाकुलम जनरल अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। एसएफआई नेता अभिमन्यु स्नातक का द्वितीय वर्ष का छात्र था और इडुक्की जिले के वत्तावडा का निवासी था। वह संगठन की इडुक्की जिला समिति का भी सदस्य था।
इस घटना के विरोध में तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माकपा की छात्र शाखा, एसएफआई ने अभिमन्यु की हत्या के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।