सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: शशि थरूर ने कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के बहुचर्चित सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले में शशि थरूर को 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। शशि थरूर को इस बात का डर है कि सात जुलाई को सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना है।
आरोप पत्र तैयार
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के सामने यह याचिका उस वक़्त दायर की गई है जब पुलिस ने मामले में आरोप पत्र तैयार कर लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के उत्थान) और 498 ए (क्रूरता) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अगली सुनवाई में अगर थरूर को दोषी ठहराया गया तो उन्हें जेल में 10 साल तक की कैद हो सकती है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सुनंदा को मानसिक रूप से परेशान किया गया था और उन्हें आत्महत्या के लिए थरूर ने प्रेरित किया।
सुनंदा पुष्कर की मौत अभी भी मिस्ट्री
सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति शशि थरूर को लिखा था कि, "मेरी जीने की इच्छा नहीं है और मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं।" इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं। शशि थरूर से सुनंदा की तीसरी शादी थी। इस मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वह "अबेटमेंट फॉर सुसाइड" और क्रुएलिटी के तहत ही दायर की गई है।
थरूर ने आरोपों से किया इंकार
शशि थरूर अपने ऊपर लगे आरोपों से पहले ही इंकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन है। मैं इन आरोपों के खिलाफ डटकर मुक़ाबला करुंगा और अंत में सच्चाई सामने आएगी।” पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया था। थरूर के घरेलू नौकर नारायण सिंह को मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह बनाया गया है।
Created On :   3 July 2018 6:45 PM IST