सुप्रीम कोर्ट ने आईएएफ से कहा, पेंशन लाभ के उद्देश्य से पीसी के लिए 32 महिला अधिकारियों पर विचार करें

Supreme Court asks IAF to consider 32 women officers for PC for the purpose of pensionary benefits
सुप्रीम कोर्ट ने आईएएफ से कहा, पेंशन लाभ के उद्देश्य से पीसी के लिए 32 महिला अधिकारियों पर विचार करें
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आईएएफ से कहा, पेंशन लाभ के उद्देश्य से पीसी के लिए 32 महिला अधिकारियों पर विचार करें
हाईलाइट
  • एकमुश्त पेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना (आईएएफ) को निर्देश दिया कि वह शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की 32 सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने के उद्देश्य से उनकी उपयुक्तता के आधार पर स्थायी कमीशन (पीसी) देने पर विचार करें।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, अगर भारतीय वायुसेना पीसी के अनुदान के लिए महिला अधिकारियों को पात्र पाती है, तो वह उस तारीख से एकमुश्त पेंशन लाभ पाने की हकदार होंगी जब वे सेवा में 20 साल पूरे कर चुकी होतीं, यदि उनकी सेवा जारी रहती।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, पीठ ने कहा: हमारा विचार है कि इन महिला एसएससी अधिकारियों को पेंशन लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, बेंच, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, उन्होंने इस आधार पर उनकी सेवा बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया कि उन्हें 2006 और 2009 के बीच सेवा से मुक्त कर दिया गया था। पीठ ने कहा, देश की सेवा करने की अनिवार्यताओं से संबंधित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहाली एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 1993-1998 के बीच सेवाओं में शामिल हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि नीतिगत निर्णय के अनुसरण में उन्हें पांच साल बाद पीसी के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, सेवा से मुक्त होने से पहले उन्हें क्रमिक रूप से छह और चार साल का विस्तार दिया गया था। पीठ ने कहा कि भारतीय वायुसेना उनकी उपयुक्तता की जांच करेगी और नवंबर 2010 की मानव संसाधन नीति के अनुसार पीसी के लिए योग्य पाए जाने पर पेंशन लाभ के लिए उन पर विचार करेगी।

पीठ ने केंद्र और वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील आर. बालासुब्रमण्यम से कहा, वह निष्पक्ष ²ष्टिकोण अपनाने के लिए भारतीय वायुसेना की सराहना करती है, और भारतीय वायुसेना से दो विधवा अधिकारियों की इसी तरह की याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए भी कहा। फरवरी 2020 में, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए।

 

आईएएनएस

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Created On :   17 Nov 2022 12:00 AM IST

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