वोटर लिस्ट मामले में कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिका खारिज

Supreme court Dismissed the petition of kamalnath and sachin pilot
वोटर लिस्ट मामले में कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिका खारिज
वोटर लिस्ट मामले में कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिका खारिज
हाईलाइट
  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मांग रहे थे दोनों नेता
  • दोनों याचिका कोर्ट ने की खारिज
  • वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया था आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की तरफ से दाखिल दो अलग-अगल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग से मध्यप्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तो सचिन पायलट ने राजस्थान की वोटर लिस्ट मुहैया कराने की मागं की थी। बता दें कि कमलनाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई पूरी कर ली थी। कोर्ट ने 8 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने शुक्रवार को याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। 

 

दोंनों नेताओं ने याचिका में कहा था कि मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम 2 बार लिखे गए हैं। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए शिकायतों का समाधान करने की मांग की थी। बता दें कि मध्यप्रदेश में 28 नवंबर और राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव हैं। दोनों राज्यों में 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इस समय दोनों ही राज्यों में भारती जनता पार्टी की सरकार  है।

 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि आयोग को 13 मतदाताओं की सूची फोटो के साथ नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि फोटो गलत लग गईं थीं या मतदाता ही फर्जी थे। वकील कपिल सिब्बल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सावाल का आयोगन ने कोई जवाब नहीं दिया था। कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया था कि इस साल पहली मतदाता सूची जनवरी में ड्राफ्ट हो गयी थी। उसमें मई माह में संशोधन किया गया। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची ठीक कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस अपने पक्ष में फैसला चाहती है।

 

Created On :   12 Oct 2018 7:23 AM GMT

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