सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर चेतावनी के लेबल की याचिका की खारिज

Supreme Court dismisses plea for warning labels on liquor bottles
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर चेतावनी के लेबल की याचिका की खारिज
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बोतलों पर चेतावनी के लेबल की याचिका की खारिज
हाईलाइट
  • नीतिगत मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मादक पेय और नशीली दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत पर नियमन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में सरकार को शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है - सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी के संकेतों के लिए अपनाए गए मानदंडों के समान - और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विज्ञापन किया जाना चाहिए।

उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित से कहा कि वह केवल शराब की बोतलों पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि वे हानिकारक हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस मामले में थोड़ी सी भी लिप्तता से युवाओं को फायदा होगा और बोतलों पर चेतावनी लेबल के लिए अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि दोनों तरफ से विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कम मात्रा में ली गई शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और सिगरेट के बारे में कहीं भी ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। पीठ ने याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। पीठ ने कहा, या तो आप इसे वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। यह नीतिगत मामला है।

उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से उन्हें मामले में विधि आयोग जाने की छूट देने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, नहीं, हम केवल निकासी की अनुमति देंगे। उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका में दिल्ली सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 के तहत मादक पेय और नशीली दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत का स्वास्थ्य प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रभाव आकलन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

 

आईएएनएस

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Created On :   23 Sep 2022 1:01 PM GMT

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