सरकारी विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन का उपयोग करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
![Supreme Court notice on petition against use of public money on government advertisements Supreme Court notice on petition against use of public money on government advertisements](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2022/09/875600_730X365.jpg)
- दुर्भावनापूर्ण और मनमाना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनजीओ कॉमन कॉज की एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्य के क्षेत्र के बाहर विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, सिवाय इसके कि जब वे व्यापार शिखर सम्मेलनों या सम्मेलनों के लिए हितधारकों को आमंत्रित करने के लिए और पर्यटन और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हों।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने एनजीओ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण और चेरिल डिसूजा की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। भूषण ने तर्क दिया कि सरकारों को सरकारी विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन का उपयोग पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और मनमाना तरीके से करने से रोकने के लिए एक निर्देश पारित किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत ने 13 मई, 2015 को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित अपने फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी विज्ञापनों को विनियमित करने के उद्देश्य से कई दिशानिर्देश जारी किए थे।
भूषण ने तर्क दिया कि निर्णय के पीछे एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से रोकना/प्रतिबंधित करना और सरकारी विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन के अनुत्पादक व्यय से बचना था। याचिका में कहा गया है, यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों ने अब ऐसे तरीके और साधन तैयार किए हैं जिनके माध्यम से वर्तमान में सरकारी विज्ञापनों को प्रकाशित किया जा रहा है और इस तरह इस अदालत द्वारा पारित फैसले के पीछे के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया है।
आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   26 Sep 2022 2:30 PM GMT