सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत के लिए 75 लाख रुपये जमा कराने के निर्देश वाली शर्त को हटाया
- मामले में शिकायतकर्ता भारत स्टार सर्विसेज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम बौद्ध नगर जिला अदालत में धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे का सामना कर रहे एक आरोपी की जमानत के लिए 75 लाख रुपये की नकद जमानत राशि जमा करने की शर्त को माफ कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा, मामले के तथ्यों की जांच करने पर कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के चार साल बाद भी आवेदक अभी भी हिरासत में है, हम आपराधिक अपील में पारित जमानत शर्त संख्या 7(ए) को माफ करना उचित समझते हैं। आवेदन की अनुमति है। विविध आवेदन तद्नुसार निस्तारित किए जाते हैं।
12 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने एक आपराधिक मामलों के वकील नमित सक्सेना के माध्यम से आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई की थी, जिसमें 2018 में शीर्ष अदालत द्वारा जमा करने के लिए निर्देशित 75 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने की शर्त को माफ करने की मांग की गई थी। सक्सेना ने शीर्ष अदालत के समक्ष जोरदार तर्क दिया कि यह एक तुच्छ कानून है कि जमानत देते समय एक कठिन शर्त नहीं लगाई जा सकती है और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, आरोपी 75 लाख रुपये की राशि जमा नहीं कर सका, क्योंकि वह जेल में था।
सक्सेना ने तर्क दिया, कभी-कभी, अगर हम नहीं भी चाहते हैं, तो प्रक्रिया सजा बन जाती है। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जमानत के रूप में 75 लाख रुपये जमा करने की शर्त माफ कर दी, जिससे चार साल बाद आरोपी की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। आरोपी हर्ष देव ठाकुर को पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2018 में 50 लाख रुपये की राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी।
मामले में शिकायतकर्ता भारत स्टार सर्विसेज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने 2018 में आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धनराशि जमा किए जाने के निर्देश- 50 लाख रुपये की राशि के अलावा 75 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया था। ठाकुर को नोएडा पुलिस ने 10 सितंबर, 2017 को गिरफ्तार किया था।
(आईएएनएस)
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Created On :   16 Aug 2022 9:30 PM IST