हाईकोर्ट जज के तबादले की धमकी के मामले की मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court to hear on Tuesday the matter of threat to transfer High Court judge
हाईकोर्ट जज के तबादले की धमकी के मामले की मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली हाईकोर्ट जज के तबादले की धमकी के मामले की मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के कामकाज के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के संबंध में ट्रांसफर की धमकी मिलने का दावा किया है। कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एच. पी. संदेश से जुड़ा है।

पीठ को बताया गया कि मामला कुछ टिप्पणियों के साथ जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निदेशरें की एक श्रृंखला से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज पर को लेकर टिप्पणी की थी और न्यायमूर्ति संदेश ने कहा था कि वह किसी भी कीमत पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार हैं।

वकील ने एसीबी प्रमुख की ओर से शीर्ष अदालत के समक्ष एक अलग याचिका का भी उल्लेख किया जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की थीं। एसीबी प्रमुख के वकील ने स्पष्ट किया कि यह सब मीडिया में था और गलत था और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत मंगलवार को याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गई और मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। यह मामला एक आरोपी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका के संबंध में है, जिसे एसीबी ने कथित तौर पर डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन की ओर से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जस्टिस संदेश ने कहा था, आपका एडीजीपी स्पष्ट रूप से शक्तिशाली है। किसी ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बात की थी जिसने मुझे एक अन्य न्यायाधीश के स्थानांतरण का उदाहरण दिया था। मैं उस न्यायाधीश का नाम लेने में संकोच नहीं करूंगा जिसने यह जानकारी दी। इस अदालत में तबादलों का खतरा है। मैं अपने जजशिप की कीमत पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। उच्च न्यायालय ने एसीबी के विशेष वकील को रिपोर्ट और एजेंसी द्वारा उसकी स्थापना के बाद से दायर आरोप पत्र सहित रिकॉर्ड डेटा लाने के लिए भी तलब किया।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   11 July 2022 9:30 PM IST

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