सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आरक्षण को सही ठहराया, पांच सदस्यीय बेंच में से तीन जज फैसले के पक्ष में

Supreme Court upheld economic reservation, decision came from three to two
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आरक्षण को सही ठहराया, पांच सदस्यीय बेंच में से तीन जज फैसले के पक्ष में
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आरक्षण को सही ठहराया, पांच सदस्यीय बेंच में से तीन जज फैसले के पक्ष में
हाईलाइट
  • EWS संशोधन को बरकराकर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आरक्षण को सही ठहराया।  देश में अब आर्थिक आधार पर मिलने वाला आरक्षण आगे भी जारी रहेगा। बेंच के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने EWS संशोधन को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित और न्यायाधीश रवींद्र भट ने इस पर असहमति व्यक्त की है। EWS संशोधन को बरकराकर रखने के पक्ष में निर्णय 3:2 के अनुपात में हुआ। 

सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से  तीन जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है।  जबकि दो जजों ने पर फैसले पर असहमति व्यक्त की। 

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण प्रदान किया गया है। 

 

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने  जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष पर सहमति जताते हुए कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिल रहा है।  उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। 

 

Created On :   7 Nov 2022 12:14 PM IST

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