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Corona Lockdown: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स

हाईलाइट
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स लेने का का काम अस्थाई तौर पर रोका गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी बीच केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी लोगों को बड़ी राहत दी है। अब गुरुवार से अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार देर शाम की। उन्होंने कहा, लॉकडाउन में आपात सेवाओं का काम आसान करने के लिए अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा।
देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल लेने का काम बंद
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आपात सेवाओं के काम में लगे लोगों का काम आसान करने के लिए देश में अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोविड-19 को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल लेने का काम बंद किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इससे आपात सेवाओं के काम में लगे लोगों को मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सड़कों का प्रबंधन और टोल प्लाजा पर आपात संसाधन की मौजूदगी पहले की तरह ही रहेगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।