अनलॉक-5: कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन, 15 से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

अनलॉक-5: कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन, 15 से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स
हाईलाइट
  • 100 लोगों की लिमिट के साथ धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रम
  • मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरू करने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अनलॉक-5 को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी। ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे। यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे। इसके लिए देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही SOP जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि एक बंद स्थान में हॉल की क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, यहां पर अधिकत्तम 200 लोग जमा हो सकेंगे। ऐसे स्थानों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर और हैंड वाश का इंतजाम जरूरी शर्त होगी। वहीं सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से इन गतिविधियों की अनुमति

  • बिजनेस टू बिजनेस (B2B) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए  डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स SOP जारी करेगा।
  • खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोरट्स SOP जारी करेगा।
  • इंटरटेनमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoFFD) द्वारा SOP जारी की जाएगी।

स्कूल और कॉलेज के लिए दिशा निर्देश
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान प्रबंधन से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

  • ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में जा सकते हैं।
  • डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी (DoSEL) और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली SOP के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे।

राज्यों ने क्या रियायतें दीं?

  • महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी।
  • कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला लेगी।

Created On :   30 Sept 2020 8:48 PM IST

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