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नन रेप केस: वेटिकन ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को पद से हटाया

हाईलाइट
- वेटिकन ने नन से रेप के आरोपी बिशप को पद से हटाया
- पीड़िता ने वेटिकन को पत्र लिखकर की थी बिशप की शिकायत
- बिशप ने भी मांगी थी वेटिकन से अपने पद की जिम्मेदारियों से मुक्त होने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, कोट्टायम। केरल में नन से रेप के मामले में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बड़ा झटका लगा है। वेटिकन ने इस मामले में एक्शन लेते हुए बिशप को उनके पद से हटा दिया है। फ्रैंको मुलक्कल जालंधर के बिशप थे, जिन पर केरल की एक नन ने साल 2014 से 2016 के बीच कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने इस मामले में भारत में वेटिकन सिटी के राजदूत जियामबटिस्टा दिक्वॉत्रो को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इस पत्र में लिखा गया था कि बिशप मुलक्कल ने कई बार उसका शारीरिक उत्पीड़न किया और पैसे व राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल इस केस को दबाने का प्रयास किया। नन ने पोप से इस मामले में तुरंत दखल की मांग की थी। हालांकि बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने भी वेटिकन से अपने पद की जिम्मेदारियों से मुक्त होने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ केस लड़ने के लिए पोप फ्रांसिस को पत्र लिखकर कुछ वक्त के लिए पद छोड़ने की इजाजत मांगी थी।
बता दें कि इस मामले में केरल पुलिस फिलहाल फ्रैंको मुलक्कल से लगातार पूछताछ कर रही है। बुधवार और गुरुवार को कई-कई घंटों तक पुलिस ने बिशप से पूछताछ की। आरोपी बिशप से कोच्चि क्राइम ब्रांच (CID) के मुख्यालय में पूछताछ हुई। यहां पांच सदस्यीय टीम ने बिशप से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच के मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने बिशप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। यह भी कहा जा रहा है कि पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इधर, बिशप अपनी अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को केरल हाई कोर्ट में अपील भी कर चुके हैं, गिरफ्तारी के दौरान उनकी इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
गौरतलब है कि पुलिस ने इस साल जुलाई में जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ केरल के कोट्टायम में रेप और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, जालंधर के बिशप काम के सिलसिले में अक्सर केरल आते रहते थे। इस दौरान उन्होंने कई बार नन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद आरोपी बिशप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर केरल में कई जगह प्रदर्शन जारी हैं।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।