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हादसों को रोकने का प्रयास: उप्र में प्रवासियों को ले जाने वाले वाहन काफिले में चलेंगे

हाईलाइट
- उत्तर प्रदेश में प्रवासियों को ले जाने वाले वाहन काफिले में चलेंगे
डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। औरैया सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों के मारे जाने के बाद प्रयागराज क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फैसला लिया है कि, अब रात में माल वाहक और फंसे हुए प्रवासियों को ले जाने वाले वाहन एक साथ काफिले में चला करेंगे। काफिले में जाने का विचार गति को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है।
पुलिस के आदेशों के अनुसार, 10 या 12 वाहनों के काफिले को प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति सीमाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि केवल खाली माल वाहक वाहनों में ही प्रवासी श्रमिकों जाएं।
मोबाइल पुलिस पिकेट प्रवासियों को ले जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। पुलिस दुपहिया / साइकिल या पैदल पैदल प्रवासियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहक द्वारा अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले सभी प्रवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, माल वाहक के ड्राइवरों को 40 किमी / घंटे की गति से ड्राइव करने के लिए कहा गया है। उन्हें दो वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा गया है।
जैसा कि शहर की सीमाएं सात पड़ोसी जिलों को छूती हैं, लिहाजा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।