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विजयवर्गीय ने नड्डा को पश्चिम बंगाल में बिगड़ चुकी कानून-व्यवस्था का हाल बताया

हाईलाइट
- विजयवर्गीय ने नड्डा को पश्चिम बंगाल में बिगड़ चुकी कानून-व्यवस्था का हाल बताया
नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में पार्टी विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और उत्तरी दिनाजपुर में एक नाबालिग से रेप के बाद हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर राज्य के हालात की रिपोर्ट सौंपी।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बंगाल की ताजा स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वहां कानून-व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार हठधर्मिता का परिचय दे रही है। विपक्षी दल के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पुलिस भी सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रही है। पार्टी महासचिव विजयवर्गीय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पश्चिम बंगाल में अब तक हुई हिंसक घटनाओं के बारे में भी रिपोर्ट दी।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि राज्य में भाजपा की जमीनी स्थिति, चुनावी तैयारियों, कार्यकर्ताओं की ओर से चलाए गए सेवा कार्यों के बारे में भी विजयवर्गीय ने नड्डा को जानकारी दी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया जाए। साथ ही नड्डा ने यह भी कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारों के खिलाफ पार्टी हमेशा आवाज उठाती रहेगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।