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दहेज प्रताड़ना पर अब देश के किसी भी कोने में केस दर्ज करा सकेंगी महिलाएं, SC का फैसला
हाईलाइट
- पहले ससुराल क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होता था मामला
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी कमेटी का फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दहेज उत्पीड़न की शिकार महिला अब देश के किसी भी स्थान से ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की बैंच ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्पीड़न का शिकार बनी महिला उस स्थान पर भी एफआईआर दर्ज करा सकती है, जहां वो वर्तमान में रह रही है।
बता दें कि दहेज उत्पीड़न का मामला इंडियन पीनल कोड की धारा 498 ए के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को ससुराल क्षेत्र में स्थित पुलिस स्टेशन में ही मामला दर्ज कराना होता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलेसे अब ऐसी महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए सताए जाने के बाद मायके पक्ष में रहकर आगे का जीवन बिताना पड़ रहा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।