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ग्रेटर नोएडा में महिला की गोली मारकर हत्या

ग्रेटर नोएडा, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का 4 वर्ष पहले अपने पति के साथ तलाक हो गया था और वर्तमान में वह गजेंद्र भाटी नामक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
गौतमबुद्ध नगर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने कहा, सुषमा (25) नामक यह महिला 19 अगस्त को जनपद बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत मेहसाणा गांव में यह एक प्रोग्राम में गाना गाने गई थी, जहां इस पर जानलेवा हमला होना बताया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर में धारा 307 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत होना भी बताया गया है। यह महिला पेशे से लोक गायिका थी, जो कि रागनी एवं लोकगीत आदि गाती थी।
उन्होंने कहा, मंगलवार को महिला जनपद बुलंदशहर में पुलिस से अपने से संबंधित पंजीकृत एफआईआर में कार्रवाई के लिए मिलने गई थी और जब वह लौटकर आई तो थाना बीटा-2 क्षेत्र में मित्रा सोसायटी के पास बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोलीबारी, और उसे एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसे तीन-चार गोलियां लगी हुई थीं। संपूर्ण प्रकरण में पुलिस के पास कई ठोस सुराग हैं, जिन पर विवेचना की जा रही है। जल्दी ही पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
-- आईएएनएस
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।