राजा रघुवंशी हत्याकांड: आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका, SC ने रद्द की जमानत, 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर

आरोपी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका, SC ने रद्द की जमानत, 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर
राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी और आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है। राजा की हत्या हनीमून के दौरान हुई थी। इस मामले में सोनम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोनम को पहले जमानत मिल गई थी लेकिन मेघालय सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब कोर्ट के नए आदेश के बाद सोनम को फिर से जेल जाना होगा। इस फैसले के बाद मामला दोबारा चर्चा में आ गया है।

मेघालय सरकार ने जमानत का किया विरोध

मेघालय सरकार ने सोनम को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सरकार की ओर से कहा गया कि जमानत एक छोटी तकनीकी गलती के कारण मिली थी। गिरफ्तारी से जुड़े डॉक्यूमेंट में एक कानूनी धारा का नंबर लिखने में गलती हुई थी। सरकार का कहना था कि सिर्फ इस गलती के कारण जमानत देना सही नहीं है। कोर्ट के सामने यह बात भी रखी गई कि आरोपी के बाहर रहने पर उसके फरार होने का खतरा हो सकता है। इन बातों को लेकर राज्य सरकार ने जमानत रद्द करने की मांग की थी।

कोर्ट ने सोनम के सामने रखे थे दो रास्ते

इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील के सामने दो रास्ते रखे थे। कोर्ट ने पूछा था कि सोनम खुद सरेंडर करेंगी या अदालत उनकी जमानत रद्द करने का आदेश दे। इसके बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सोनम की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बाद अब सोनम को तय समय के अंदर अदालत के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बचाव पक्ष ने जमानत बचाने के लिए क्या कहा?

सोनम के वकील ने कोर्ट से जमानत जारी रखने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस केस में 94 गवाह हैं लेकिन अभी केवल चार गवाहों के बयान हुए हैं। मामले में दूसरी चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। वकील ने कहा कि सोनम को कड़ी शर्तों पर जमानत दी गई थी और वह सभी नियमों का पालन कर रही थीं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोनम के भागने का कोई खतरा नहीं है। उनके वकील के मुताबिक सोनम ने खुद सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था।

सोनम ने खुद को बताया निर्दोष

सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाब में खुद को बेगुनाह बताया है। उनका कहना है कि उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष के मुताबिक, मामला परिस्थितियों और उनसे जुड़े सबूतों पर टिका है। दूसरी तरफ मेघालय सरकार ने इन दलीलों का विरोध किया। राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अब जमानत रद्द होने के बाद यह केस फिर चर्चा में है। मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में चल रही है। अंतिम फैसला सभी गवाहों, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलें देखने के बाद होगा।

Created On :   23 July 2026 3:12 PM IST

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