अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, भविष्य में निवेशकों के नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, भविष्य में निवेशकों के नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं
भविष्य में निवेशकों के नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं- कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार और सेबी से यह बताने को कहा कि वे भविष्य में निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: "मुख्य कारणों में से एक जिसके कारण हमें हस्तक्षेप करना पड़ा - वह शेयर बाजार की अत्यधिक अस्थिरता थी जिससे निवेशकों के धन को नुकसान हुआ।" पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने पूछा, "अब, शॉर्ट सेलिंग के कारण इस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए सेबी क्या करना चाहता है, जिससे निवेशकों का नुकसान होता है।" अदालत ने पूछा कि क्या सेबी की जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई है। इसके जवाब में सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शॉर्ट-सेलिंग से जुड़े मामलों में बाजार नियामक कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

उन्होंने कहा, "जहां भी हमें शॉर्ट सेलिंग दिखेगी, हम कार्रवाई करेंगे और हम कार्रवाई कर रहे हैं।" मेहता ने कहा कि सरकार अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर "खुले दिमाग से रचनात्मक" विचार कर रही है। सेबी ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए जांच और कार्यवाही शुरू करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने सहित विभिन्न सुझावों का विरोध किया था। उसने कहा था कि "जांच को पूरा करने के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने से जांच की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है"।

इसके अलावा, एसजी मेहता ने कहा कि सेबी कोई समय विस्तार नहीं मांग रहा है और 24 में से 22 जांच को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। शेष दो मामलों के संबंध में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अंतरिम प्रकृति की हैं और सेबी ने विदेशी एजेंसियों से जानकारी मांगी है और उसका "समय सीमा पर कोई नियंत्रण" नहीं है। मेहता ने कहा कि सेबी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बाजार नियामक ने अगस्त में शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ाने की मांग की थी और उसके बाद 10 दिन में एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी।

एक अन्य आवेदन के संबंध में जिसमें आरोप लगाया गया है कि सेबी ने अडाणी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन किया है, मेहता ने कहा कि उन्होंने सोच-समझकर इसका जवाब न देने का फैसला किया। आवेदक अनामिका जयसवाल ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि सेबी ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) के अलर्ट पर सोई रही, बल्कि सेबी द्वारा अडाणी की जांच करने में हितों का स्पष्ट टकराव भी है।

विवादास्पद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि अडाणी समूह की कंपनियों ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है, सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और संबंधित पक्षों से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफल रही है, और प्रतिभूति कानूनों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है। भारतीय अरबपति गौतम अडाणी के बारे में रिपोर्ट के कारण स्टॉक में गिरावट आई, शेयरधारकों के 100 अरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। फलस्वरूप वैश्विक अमीरों की सूची में वह काफी नीचे चले गए।

(आईएएनएस)

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Created On :   24 Nov 2023 1:19 PM GMT

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