Supreme Court: आवारा कुत्तों की नसबंदी.. बनाएं डॉग शेल्टर.. सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ये अहम आदेश

आवारा कुत्तों की नसबंदी.. बनाएं डॉग शेल्टर.. सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ये अहम आदेश
  • रेबिज से बढ़ते मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
  • आवारा कुत्तों को पकड़कर करे नसबंदी
  • काम में बाधा डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को आवार कुत्तों के संबंध में एक अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि उनको (कुत्तों) तुरंत पकड़कर नसबंदी करे। साथ ही कहा कि उनको स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। अदालत ने कहा, "इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।"

कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

यह मामला संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली-एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों में चिंता जाहिर की थी। इसके बाद कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वत: संज्ञान लिया था और आज सोमवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा था कि 8 सप्ताह में इस मामले में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीव के साथ डॉग शेल्टर बनाएं, इसके साथ ही कहा कि नसबंदी करने के बाद कुत्तों को खुले में न छोड़ें। इसके अलावा बताया कि 6 सप्ताह में 5,000 कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करे। इसके लिए सबसे पहले संवेदनशील इलाकों का चयन करें।

कोर्ट ने कहा कि इसमें बाधा डालने वाले लोगों पर कड़ी कर्रवाई करे। वहीं, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही कहा कि एक हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाकर जारी। इसके साथ ही कोर्ट ने रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉफ बनाकर उपलब्ध करे और उसकी रिपोर्ट पेश करे।

डॉग बाइट्स के इतने लाख मामले आए सामने

लोकसभा में 22 जुलाई को पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 54 लोगों की मौत भी हुई हैं।

Created On :   11 Aug 2025 9:22 PM IST

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