आदेश का पालन न हुआ तो रूकेगा मेट्रो का निर्माण कार्य, अधिकारी भी जाएंगे जेल : HC

Bombay High Court order to Mumbai Metro Rail Corporation Limited
आदेश का पालन न हुआ तो रूकेगा मेट्रो का निर्माण कार्य, अधिकारी भी जाएंगे जेल : HC
आदेश का पालन न हुआ तो रूकेगा मेट्रो का निर्माण कार्य, अधिकारी भी जाएंगे जेल : HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड को आगाह किया कि वह मेट्रो रेल परियोजना-3 के निर्माण को लेकर कोर्ट की ओर से लगाई गई बंदिशों को लेकर सजग रहें, नहीं तो निर्माण कार्य पर रोक लगाने में देर नहीं लगेगी। मुख्य जस्टिस मंजूला चिल्लूर और जस्टिस ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मेट्रो रेल संबंधी निर्माण कार्य पर लोग लगाई गई है। बेंच ने कहा कि इसका पालन किया जाना चाहिए। बेंच को इससे पहले बताया गया कि कोर्ट ने अगस्त महीने में रात के समय काम करने पर रोक लगाई थी, लेकिन कोलाबा में रात के समय पर निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं। इस बात को जानने के बाद बेंच ने टिप्पणी की। 

 

नहीं गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा

बेंच ने कहा कि मेट्रो के निर्माण कार्य में लगे अधिकारी यदी नियमों और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे, तो कोई उदारता नहीं दिखाई जाएगी। अब तक कार्पोरेशन के प्रति नरम रुख अपनाया गया है। कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए कोर्ट को मजबूर न किया जाए। जरुरत पड़ी तो निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई जा सकती है। बेंच ने कहा कि उन अधिकारियों का नाम बताया जाए, तो रात के समय काम कराते हैं। यदि कार्पेरेशन नियमों का पालन नहीं करेगा। तो हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। यदि अधिकारी नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें सलाखे के पीछे भी जाना पड़ सकता है।

Created On :   9 Nov 2017 6:27 PM GMT

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