NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को मिली राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज

NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को मिली राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज
हाईलाइट
  • भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली बड़ी राहत।
  • मुंबई की NIA कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज की।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई में NIA की विशेष अदालत ने बुधवार को साध्‍वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि, मौजूदा लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत कोर्ट के पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।

दरअसल शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है। जिसके बाद साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा, उनकी मुवक्किल इलाज करा रही हैं। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। बता दें कि जब से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है तब से वह लगातार चर्चा में है। उन्होंने शहीद हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। साध्वी प्रज्ञा ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया था।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। जिसमें छह लोग मारे गए थे जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। एनआइए ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दी थी, लेकिन कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल साध्वी प्रज्ञा जमानत पर हैं और भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं।

Created On :   24 April 2019 8:40 AM GMT

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