न्यूजीलैंड में अब लोग मॉल और सुपरमार्केट में भी डाल सकेंगे वोट

Voting at supermarkets and malls among electoral changes in new zealand
न्यूजीलैंड में अब लोग मॉल और सुपरमार्केट में भी डाल सकेंगे वोट
न्यूजीलैंड में अब लोग मॉल और सुपरमार्केट में भी डाल सकेंगे वोट
हाईलाइट
  • अगले आम चुनाव से मॉल और सुपरमार्केट में भी डाल सकेंगे वोट लोग
  • न्यूजीलैंड सरकार ने बनाया नया कानून
  • पिछले आम चुनाव में वोटिंग प्रतिशत रहा था कम

डिजिटल डेस्क, वेलिंगटन। मतदान जागरूकता के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने नई पहल शुरू की है। पिछले आम चुनाव में कम वोटिंग हुई थी, जिसको ध्यान में रखकर सरकार ने एक नया कानून बनाया है। इस नए कानून के तहत न्यूजीलैंड के लोग अब सुपरमार्केट और मॉल में वोट डाल सकेंगे। नए प्रस्ताव की घोषणा इसी हफ्ते हुई है। नए कानून के तहत वोटर एक दिन में ही रजिस्ट्रेशन कराकर वोटिंग कर सकेंगे। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में हुए मतदान में पांच में एक एक व्यक्ति ने मतदान नहीं किया था। पिछली बार लेबर पार्टी की जेसिंडा आर्डर्न को प्रधानमंत्री चुना गया। न्यूजीलैंड की मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम से जेसिंडा आर्डर्न ने न्यूजीलैंड फर्स्ट और ग्रीन पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। वहीं न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी को लेबर पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे।

न्याय मंत्री एंड्रयू लिटिल ने कहा कि बदलाव के बाद लोगों के लिए मतदान करना आसान होगा। वोटर एक ही दिन में पंजीकरण कराकर वोट दे सकेंगे। पहले चर्चों, स्कूलों और काउंसिल हॉल्स में मतदान होते थे, लेकिन अब लोग सुपरमार्केट और मॉल में भी वोटिंग कर सकेंगे। इस बदलाव से लोग मतदान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लिटिल ने आगे कहा कि वहीं जनता के लिए मॉल और सुपरमार्केट में जाकर वोट करने में आसानी होगी। 

वहीं विपक्षी दल नेशनल पार्टी ने इस बदलाव का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता निक स्मिथ मे कहा, कानून लागू होने से गठबंधन सरकार को फायदा होगा। हम चुनाव में पू्र्ण भागीदारी के साथ निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। ग्रीन पार्टी की सांसद गोलरिज गाहरमन ने नए कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस नए पहल से मतदान प्रतिशत बढ़गा और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। 

Created On :   22 Jun 2019 6:17 AM GMT

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