Assam Polygamy Bill 2025: अब असम में एक से ज्यादा शादी करना क्राइम होगा, न नौकरी मिलेगी और न ही चुनाव लड़ पाएंगे, जाना होगा जेल, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। अब पूर्वोत्तर राज्य असम में एक से ज्यादा शादी करना अपराध होगा। ऐसा करने वाले शख्स को जेल जाना होगा। राज्य की हिमंत सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले 'प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगामी' बिल को पास कर दिया है। अब ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का बन जाएगा।
क्या है नए बिल में?
बिल के अनुसार, यदि राज्य का कोई भी नागरिक जिसकी पहले शादी हो चुकी है या फिर उसकी पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई है तो यह क्राइम माना जाएगा। इसके तहत 7 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके साथ ही बिल में दोषी द्वारा पीड़ित को 1.40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है।
वहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे सजा के तौर पर 10 साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। कानून में प्रावधान है कि अवैध शादी करवाने वाले पुजारी, काजी और अभिभावकों को भी सजा मिलेगी। उन्हें 2 साल की जेल और 1.50 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
कानून के मुताबिक बहुविवाह करने वाले शख्स न ही कोई सरकारी नौकरी कर पाएगा और न ही किसी तरह का कोई चुनाव लड़ पाएगा। उसे किसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।
इन पर लागू नहीं होगा कानून
यह कानून राज्य के छठवें शेड्यूल क्षेत्रों और एसटी (शेड्यूल ट्राइब) वर्ग पर लागू नहीं होगा। इन वर्गों को उनकी स्थानीय प्रथाओं के मद्देनजर झूट दी गई है। सरकार का कहना है कि यह बिल राज्य की महिलाओं को मजबूत करने, कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और सामाजिक सुधार के लिए एक निर्णायक कदम है।
Created On :   27 Nov 2025 10:04 PM IST












