उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की, 21 अगस्त तक नामांकन, 9 सितंबर को वोटिंग

चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की, 21 अगस्त तक नामांकन, 9 सितंबर को वोटिंग
  • उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 अगस्त तक नामांकन
  • मतदान 9 सितंबर को होगा
  • चुनाव आयोग ने बीते कल बताया था चुनावी तैयारी का प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 21 अगस्त तक नामांकन का आखिरी दिन है। मतदान 9 सितंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

नामांकन की अंतिम तिथि - 21 अगस्त, 2025

मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो) - 9 सितंबर, 2025

बीते कल प्रेस नोट जारी कर भारत चुनाव आयोग ने कहा था उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने जल्द अधिसूचना की घोषणा करने की बात कही थी। ईसी ने एक दिन बाद अधिसूचना जारी कर दी। चुनाव आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह सूची अधिसूचना की तारीख से भारतीय निर्वाचन आयोग में स्थापित एक काउंटर पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

ईसी ने अपने प्रेस नोट में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के मुताबिक, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के साथ-साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

ईसीआई के मुताबिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुपालन में, आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार की है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते की भी जानकारी शामिल होती हैं। यह सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की गई है। आपको बता दें जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कुछ दिन पहले ईसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की थी।

Created On :   1 Aug 2025 12:54 PM IST

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