तमिलनाडु: डीएमके की SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर 11 नवंबर को होगी सुनवाई

डीएमके की SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर 11 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की डीएमके सरकार की ओर से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगी याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी। डीएमके की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की डीएमके सरकार की ओर से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगी याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है।

डीएमके की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह ने सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ से पिटीशन पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद पीठ ने याचिका को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की बात कही। आपको बता दें डीएमके ने टॉप कोर्ट में पेश की गई अपनी याचिका में एसआईआर को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताते हुए 27 नवंबर को चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के नोटिफिकेशन को रद्द कराने की मांग की है।

डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के फैसले के खिलाफ 3 नवंबर को शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। याचिका में डीएमके सरकार ने कहा गया है कि SIR की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है। आपको बता दें 4 नवंबर से देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 नवंबर को चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था । चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, पहले चरण की एसआईआर प्रक्रिया तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में होगी।

Created On :   7 Nov 2025 1:46 PM IST

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