विधेयक: पूर्व सीबीआई प्रमुख, विशेषज्ञों ने स्थायी समिति को 3 आपराधिक न्याय विधेयकों पर प्रस्तुति दी

पूर्व सीबीआई प्रमुख, विशेषज्ञों ने स्थायी समिति को 3 आपराधिक न्याय विधेयकों पर प्रस्तुति दी
  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख प्रवीण सिन्हा
  • गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष
  • तीन आपराधिक न्याय विधेयकों पर एक विस्तृत प्रस्तुति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख प्रवीण सिन्हा ने सोमवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष तीन आपराधिक न्याय विधेयकों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा कि इन विधेयकों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में पूर्व सीबीआई निदेशक ने पुराने कानूनों और नए विधेयकों में बदलाव का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया।.

सिन्हा के अलावा कानूनी कार्य विभाग की संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंह और बीपीआरएंडडी अधिकारी अनुपमा नीलेकर चंद्रा ने भी अपने विचार रखे। सूत्र ने कहा कि बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने तीन विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक के माध्यम से आपराधिक न्याय कानून पर प्रस्तुतियां दीं।

उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने कुछ मुद्दों को समझने के लिए विशेषज्ञों से सवाल पूछे। भाजपा सांसद बृजलाल संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। सोमवार को आयोजित समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम, रवनीत सिंह बिट्टू, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा, नीरज शेखर, सत्यपाल सिंह आदि मौजूद थे।

संसदीय स्थायी समिति की मंगलवार और बुधवार को फिर बैठक होगी। मंगलवार को विक्रम सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक और केशव कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक और निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुजरात पहले भाग में बैठक में भाग लेंगे, जबकि प्रोफेसर नवीन चौधरी, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान, विश्‍वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात दूसरे भाग में बैठक में शामिल होंगे। बुधवार को डोमेन विशेषज्ञों का विवरण उचित समय पर सूचित किया जाएगा। पिछले महीने राज्यसभा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने तीन विधेयकों की जांच के लिए अपनी पहली बैठक की थी।

24 से 26 अगस्त तक हुई बैठकों में गृह सचिव एके भल्ला ने तीनों विधेयकों के प्रावधानों पर सांसदों के सामने विस्तृत प्रस्तुति दी। कई विपक्षी सांसदों, विशेष रूप से द्रमुक के सांसदों ने, विधेयकों के हिंदी नामकरण पर आपत्ति जताई और समिति के सदस्यों को विधेयकों का अध्ययन करने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए दी गई 15 दिन की छोटी अवधि पर सवाल उठाया।

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार पर परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से "बुलडोज़र" चलाने का आरोप लगाया। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने आश्चर्य जताया कि समिति की पहली बैठक इसके पुनर्गठन से कुछ दिन पहले क्यों आयोजित की गई थी।

गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक ब्रिटिश काल के भारतीय आपराधिक कानूनों, भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) को पूरी तरह से बदल देंगे।

शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, जो आईपीसी की जगह लेना चाहता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, जो सीआरपीसी की जगह लेना चाहता है और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेना चाहता है, पिछली बार लोकसभा में पेश किया।

गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के विचार के लिए तीन विधेयकों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि पहले के कानूनों ने ब्रिटिश शासन को मजबूत किया, जबकि प्रस्तावित कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और लोगों को त्वरित न्याय देंगे।

आईएएनएस

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Created On :   12 Sep 2023 3:45 AM GMT

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