दिल्ली शराब घोटाला मामला: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सीएम की गिरफ्तारी पर नहीं लगेगी रोक

केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सीएम की गिरफ्तारी पर नहीं लगेगी रोक
  • दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम अरविंद केजरिवाल को लगा झटका
  • गिरफ्तारी से नहीं मिलेगी राहत
  • 22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक न लगाने का फैसला सुनाया है। बता दें, आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम केजरीवाल को कई बार समन जारी किया था। लेकिन, इसके बावजूद वह ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

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कोर्ट में केजरीवाल ने दर्ज की थी याचिका

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से मामले में ईडी की पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार न करने की याचिका दायर की थी। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते ईडी की पूछताछ करना जायज है। इसलिए सीएम की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे में अब केजीरवाल को ईडी के समन में पूछताछ के लिए जाना पडे़गा।

वहीं, कोर्ट ने ईडी से सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का जवाब देने को कहा। फिर, जज के सामने मामले से संबंधित सबूतों को ईडी के अधिकारियों ने पेश किया। इस दौरान जब जज सबूतों की फाइल को देखते रहते थे। तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वह इस मामले में जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

22 अप्रैल को होगी सुनवाई

बता दें, ईडी के एक के बाद एक समने भेजे जाने के सिलसिले में सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से अपनी इस याचिका के जरिए ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी न करने की मांग रखी थी। इसके अलावा सीएम के वकील ने कोर्ट से कहा कि था कि ईडी की पूछताछ के लिए केजरीवाल तब ही हाजिर होंगे, जब जांच एजेंसी की ओर से उनके खिलाफ कोई दंड़ात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

इस बीच कोर्ट की प्रोसीडिंग के वक्त ईडी के समन के योग्य होने या न होने को लेकर सवाल भी उठना शुरु हो गए थे। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि इस बात पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को की जाएगी।

Created On :   21 March 2024 10:54 AM GMT

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