सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद, बंगाल सरकार ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया

After Supreme Court refusal, Bengal govt moves Calcutta High Court for FIR against officer
सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद, बंगाल सरकार ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया
राजनीति सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद, बंगाल सरकार ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कंबल वितरण कार्यक्रम में तीन लोगों की मौत के मामले में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन्हें सभी अतीत और भविष्य की प्राथमिकी के खिलाफ प्रतिरक्षा (राहत) दी गई थी।

जैसे ही खबर आई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने अपेक्षित अनुमति से इनकार कर दिया और इसके बजाय, राज्य को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जाने के लिए कहा तो राज्य सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ से मौखिक याचिका दायर की।

मौखिक दलील में, राज्य सरकार के वकील ने 8 दिसंबर को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति मांगी- पहला अधिकारी के खिलाफ सभी पिछली 26 प्राथमिकियों पर रोक लगाना और दूसरा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से रोकना।

खंडपीठ ने राज्य सरकार के वकील की मौखिक प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मामले की फास्ट-ट्रैक आधार पर सुनवाई का आश्वासन भी दिया। 12 दिसंबर को याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अबू सोहेल ने न्यायमूर्ति मंथा के फैसलों को चुनौती देते हुए उसी खंडपीठ का रुख किया। वह दलील भी मान ली गई।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, जिन्हें पता चला कि जस्टिस मंथा के आदेश की वजह से राज्य सरकार बुधवार शाम आसनसोल में भगदड़ में हुई मौतों के मामले में अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पा रही है।

(आईएएनएस)।

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Created On :   15 Dec 2022 5:30 PM IST

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