कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लागू होने के लिए तैयार
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विवादास्पद कर्नाटक संरक्षण विधेयक, 2021 को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है।राज्य में प्रभावी रहा यह विधेयक मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में पारित हो गया। इसे 21 दिसंबर, 2021 को विधान सभा में पारित किया गया था। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजे जाने वाले अधिनियम को विधानसभा में पेश किया। एक बार सहमति मिलने के बाद, जो अभी औपचारिकता है, इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
नए कानून के तहत, गलत व्याख्या, बलात, किसी के प्रभाव में आकर, दबाव, प्रलोभन या किसी अन्य गलत तरीके से धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार, अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने के उद्देश्य से की गई शादी को पारिवारिक अदालत की ओर से रद्द किया जा सकता है। नए कानून में अपराध गैर जमानती और सं™ोय है।
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Created On :   21 Sept 2022 10:30 PM IST