बेंगलुरू टेक पार्क अतिक्रमण मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त की जांच पर रोक लगाई

Bengaluru Tech Park Encroachment Case: Karnataka High Court Stays Lokayuktas Probe
बेंगलुरू टेक पार्क अतिक्रमण मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त की जांच पर रोक लगाई
कर्नाटक बेंगलुरू टेक पार्क अतिक्रमण मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त की जांच पर रोक लगाई

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरू में बागमाने टेक पार्क के नाम से मशहूर मैसर्स बागमाने डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अतिक्रमण हटाने के अभियान के संबंध में लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई जांच पर रोक लगा दी है। लोकायुक्त ने बागमाने टेक पार्क की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में लोकायुक्त द्वारा जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए समाज परिवर्तन समुदाय के संस्थापक एस आर हिरेमठ द्वारा दायर याचिका पर गौर किया।

पीठ ने मामले के संबंध में कर्नाटक लोकायुक्त, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी), नागरिक प्रशासन विभाग और बागमाने डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता हिरेमठ ने तर्क दिया कि एक संस्था के रूप में लोकायुक्त को राज्य में भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन, बागमाने टेक पार्क के संबंध में दखल देकर अतिक्रमण नहीं हटाने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि लोकायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया ने अदालत की न्यायिक शक्तियों पर सवाल उठाया है। बारिश के बाद आईटी राजधानी में बीबीएमपी ने शहर के बारिश प्रभावित हिस्सों में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। बागमने डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टेक पार्क जिसमें प्रमुख आईटी कंपनियां हैं, उन्होंने 11 सितंबर को शिकायत दर्ज करके लोकायुक्त से संपर्क किया। उसने तर्क दिया कि उसे टेक पार्क के परिसर और बीबीएमपी द्वारा बिछाए गए पत्थरों को हटाने का डर है। लोकायुक्त ने जांच करते हुए बागमने टेक पार्क के परिसर से कोई अतिक्रमण नहीं हटाने का आदेश दिया।

याचिका में कहा गया है कि लोकायुक्त के पास इस तरह के आदेश जारी करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और अतिक्रमण हटाने के संबंध में लोकायुक्त द्वारा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए अदालत के समक्ष याचिका दायर की। पीठ ने टेक पार्क के वकील से याचिका पर आपत्ति दर्ज करने को कहा।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   28 Sept 2022 8:00 PM IST

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