माकपा नेताओं ने हाईकोर्ट में कहा- स्वतंत्र एजेंसी की ओर से किसी भी जांच का स्वागत करते हैं
- दलीलें पेश करने के लिए कुछ समय मांगा
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 17 नेताओं की आय से अधिक संपत्ति पर एक काउंटर जनहित याचिका में नामित दो माकपा नेताओं ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वे इस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। 17 नेता पश्चिम बंगाल में तीन मुख्य विपक्षी दलों- भाजपा, माकपा और कांग्रेस से हैं।
18 अगस्त को, राज्य में सात विपक्षी नेताओं की आय से अधिक संपत्ति पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो सदस्य और पश्चिम बंगाल में राज्य सचिव, एम. डी. सलीम और पार्टी के पूर्व विधायक तन्मय भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं।
मंगलवार को, सलीम और भट्टाचार्य दोनों व्यक्तिगत रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के सामने पेश हुए और पीठ से कहा कि अगर कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है कि क्या उन्होंने वास्तव में अपनी आय से अधिक संपत्ति खर्च की है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
18 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के तृणमूल कांग्रेस-विश्वासपात्र वकील द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। इसे पहले की एक जनहित याचिका के प्रतिवाद के रूप में माना गया था, जहां उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राज्य में सात मौजूदा मंत्रियों सहित तृणमूल कांग्रेस के 19 दिग्गज नेताओं की संपत्ति के विवरण के संबंध में जनहित याचिका में एक पक्ष (पार्टी) होने का निर्देश दिया था।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मंगलवार को उच्च न्यायालय में दो माकपा नेताओं को प्रस्तुत करना पश्चिम बंगाल के तीन दिग्गज मंत्रियों- राज्य के शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और राज्य के सहकारिता विभाग के मंत्री अरूप रे के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है, जिन्होंने जनहित याचिका में ईडी को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए एक याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
हालांकि, मामले की पूर्ण सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जनहित याचिका में नामित भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने मामले में पेश होने और अपने वकीलों के माध्यम से अपनी-अपनी दलीलें पेश करने के लिए कुछ समय मांगा है।
आईएएनएस
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Created On :   23 Aug 2022 8:00 PM IST