दिल्ली के एलजी ने संविधान का अपमान करने के आरोपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Delhi LG approves prosecution of activists accused of insulting the Constitution
दिल्ली के एलजी ने संविधान का अपमान करने के आरोपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
नई दिल्ली दिल्ली के एलजी ने संविधान का अपमान करने के आरोपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 9 अगस्त, 2018 को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान संविधान का अपमान करने के लिए यूथ इक्वेलिटी फाउंडेशन और आरक्षण विरोधी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आरक्षण के विरोध में संसद मार्ग पर धरना के दौरान कार्यकर्ता कृष्ण मोहन राय और आशुतोष कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आरक्षण मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद, एससी/एसटी एक्ट मुर्दाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद आदि के नारे लगाए और एससी/एसटी एक्ट संशोधन बिल व संविधान की प्रतियां फाड़कर जला दी थीं।

सूत्र ने कहा कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, आईपीसी और अपमान की रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत 10 अगस्त, 2018 की प्राथमिकी संख्या 75/2018 के मामले में आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मंजूरी दी गई है। इससे पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के तहत दोषियों को न्याय के कटघरे में लाकर मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में मदद मिलेगी।

इस संबंध में प्रारंभिक प्राथमिकी अखिल भारतीय भीम सेना के राष्ट्रीय प्रभारी अनिल तंवर की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

आरोपियों ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग करने के इरादे से विरोध प्रदर्शन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। मामले में शामिल अन्य लोगों में अभिषेक शुक्ला, श्रीनिवास पांडे, संतोष शुक्ला और दीपक गौर शामिल हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर बाहर हैं।

सूत्र के अनुसार, एलजी ने अपनी मंजूरी में कहा, मैंने पीएस पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी, चार्जशीट, प्रासंगिक दस्तावेज और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री और मामले की प्राथमिकी संख्या 75/2018 दिनांक 10.08.2018 के तथ्यों को देखा है।

एलजी ने कहा, उपलब्ध साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद मेरा विचार है कि आरोपी कृष्ण मोहन राय पुत्र श्री इंद्रजीत राय और आशुतोष कुमार पुत्र श्री नन्हेश्वर प्रसाद के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसलिए, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 196 के तहत उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीएस संसद मार्ग में दर्ज प्राथमिकी संख्या 75/2018 दिनांक 10.08.2018 के आधार पर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   8 Nov 2022 6:00 PM GMT

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